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Delhi : ट्रेडमार्क उल्लंघन में अमेजन को 340 करोड़ हर्जाना देने का आदेश, 2020 में शुरू हुआ था मुकदमा
Thu, 27 Feb 2025 05:28 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 27 Feb 2025 05:28 AM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में अमेजन को 3.9 करोड़ डॉलर यानी करीब 340 करोड़ रुपये का हर्जाना देनेे का आदेश दिया है।
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- फोटो : ANI
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में अमेजन को 3.9 करोड़ डॉलर यानी करीब 340 करोड़ रुपये का हर्जाना देनेे का आदेश दिया है।
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अमेजन को इस रकम का भुगतान लाइफस्टाइल इक्विटीज को करना है, जिसने उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। जानकारों का कहना है कि यह भारत में ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में दी जाने वाली सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति राशि है।
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बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क के स्वामित्व वाली कंपनी लाइफस्टाइल इक्विटीज ने 2020 में अमेजन टेक्नोलॉजीज व अन्य पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया था।
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इसमें आरोप था कि अमेजन ने अपने मंच पर बेचे जाने वाले परिधानों पर भ्रामक रूप से घोड़े के चिन्ह वाले एक जैसे लोगो का उपयोग किया और क्लाउडटेल इंडिया भी अमेजन पर इन उत्पादों को बेच रही थी। अमेजन ने इन आरोपों को गलत बताया है।