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Delhi: शिक्षक के बैग में एयरपोर्ट पर मिला कारतूस, अदालत ने एक माह तक कमजोर छात्रों को पढ़ाने का दिया निर्देश

Sun, 28 Aug 2022 07:50 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sun, 28 Aug 2022 07:50 AM IST
सार

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने शिक्षा निदेशालय को प्राथमिक कक्षाओं में कमजोर छात्रों की पहचान करने के लिए कहा और संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य से अतिरिक्त कक्षाओं के लिए एक कमरा उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया जो प्रत्येक कार्य दिवस पर दो घंटे के लिए आयोजित की जाएगी।

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Delhi News court directed the teacher to teach weak students for a month
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : social media

विस्तार

उच्च न्यायालय ने एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ हवाई अड्डे पर एक कारतूस ले जाने के लिए दर्ज प्राथमिकी को सशर्त रद्द कर दिया। अदालत ने उसे एक महीने के लिए अपने स्कूल में कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेने का निर्देश दिया है। 

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न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने शिक्षा निदेशालय को प्राथमिक कक्षाओं में कमजोर छात्रों की पहचान करने के लिए कहा और संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य से अतिरिक्त कक्षाओं के लिए एक कमरा उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया जो प्रत्येक कार्य दिवस पर दो घंटे के लिए आयोजित की जाएगी।
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अदालत ने कहा कि आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन आईजीआई हवाई अड्डे पर दर्ज प्राथमिकी रद्द की जाती है, बशर्ते कि याचिकाकर्ता स्कूल परिसर में कमजोर छात्रों के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में एक माह तक दो घंटे की अतिरिक्त कक्षाएं ले जिसमें वह वर्तमान में पढ़ाता है।
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अदालत ने आदेश की एक प्रति शिक्षा निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राथमिक कक्षाओं में कमजोर छात्रों की पहचान की जा सके। स्कूल के प्रधानाध्यापक से यह भी अनुरोध किया कि सभी कोविड प्रोटोकॉल और मानदंडों का पालन करते हुए आवश्यक कार्य करने के लिए एक कक्षा उपलब्ध हो। अदालत ने कहा कि आईओ और स्कूल के प्रधानाचार्य उक्त तथ्य की पुष्टि करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कक्षाएं हों।

प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि हवाई अड्डे पर उसके पास से बरामद कारतूस वर्ष 2008-2009 में उत्तराखंड के चमोली के एक स्कूल में पढ़ते समय सड़क पर मिला था और तब से उसके पास है। वह अनजाने में उसे एयरपोर्ट ले गया।

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला एफआईआर को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला है क्योंकि यह एक मात्र निरीक्षण के कारण है कि कारतूस उसके बैग में रह गया और वह जानबूझकर इसे नहीं ले गया था। अदालत ने हालांकि कहा कि पुलिस का उपयोगी समय खराब हुआ है। इसलिए याचिकाकर्ता को समाज के लिए कुछ सामाजिक अच्छा करना चाहिए।

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