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Liquor Scam Case: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर HC में सुनवाई, ED-CBI को जवाब देने के लिए मिला और समय

Wed, 08 May 2024 12:21 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 08 May 2024 12:21 PM IST
सार

इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका पर तीन मई को सुनवाई हुई थी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

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Delhi Liquor Scam Case Hearing on Manish Sisodia's bail plea in Delhi High Court
मनीष सिसोदिया - फोटो : एएनआई

विस्तार

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हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार एवं धनशोधन के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को चार दिनों का और समय प्रदान किया है। ईडी ने कहा कि मामले में पूरक आरोपपत्र दायर किया जाएगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी व सीबीआई के आग्रह को स्वीकार कर मामले की सुनवाई 14 मई के लिए स्थगित कर दी।

ईडी एवं सीबीआई के वकीलों ने न्यायमूर्ति से कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का और समय चाहिए। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी इस मामले की जांच के अहम मोड़ पर हैं। वे पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए और समय चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक सह आरोपी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में वचन दिया था कि छह महीने में सुनवाई पूरी हो जाएगी। उनका मुवक्किल जेल में हैं और उन्हें राहत की जरूरत है।

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हाईकोर्ट ने सीबीआई-ईडी को दिया चार दिन का और समय
मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने ईडी-सीबीआई की इस मांग का विरोध किया। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को चार दिन का समय दिया है। अब मामले की सुनवाई 13 मई को होगी। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सिसोदिया ने 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका पर तीन मई को सुनवाई हुई थी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसी के साथ ही अदालत ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार हिरासत में पत्नी से मिलने की इजाजत भी दे दी। दरअसल, ईडी ने कहा कि उसे पत्नी से मिलने के लिए हिरासत में पैरोल की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है।


ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। आबकारी नीति मामले में उनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है। यह दूसरी बार था कि जब ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई मामले में उनकी पहली जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी।

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