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अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किल: एलजी ने ईडी को आप संयोजक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी, पढ़ें मामला

Sat, 21 Dec 2024 03:25 PM IST
आकाश दुबे एजेंसी, दिल्ली
एजेंसी, दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Sat, 21 Dec 2024 03:25 PM IST
सार

5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। जिसे शनिवार को एलजी ने मंजूरी दी है।

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Delhi LG given sanction to ED to prosecute Arvind Kejriwal in excise policy case
अरविंद केजरीवाल - फोटो : X/@AamAadmiParty

विस्तार

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। वहीं आप ने भी भाजपा पर हमला बोला है। आप का कहना है कि ईडी झूठी खबर चला रही है, अगर केजरीवाल के ऊपर कोई मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी एलजी सक्सेना ने दी है है तो कॉपी दिखाओ।

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सीएम आतिशी ने ईडी से कॉपी सार्वजनिक करने की मांग की 
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मामले को लेकर एक्स पर लिखा है कि अगर एलजी साहब ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, तो ईडी को मंजूरी की कॉपी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? ये खबर सिर्फ लोगों को गुमराह करने, मुद्दों से भटकाने के लिए फैलाई जा रही है। भाजपा ये साजिशें बंद करो। सच सामने लाओ।

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30 जनवरी को केजरीवाल की एक याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट 30 जनवरी 2025 को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने सूचित किया कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू शुक्रवार को प्रस्तुतियां देने वाले थे, लेकिन वह नहीं पहुंच सके।

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अदालत ने केजरीवाल के वकील के अनुरोध पर मामले को शुरू में 19 फरवरी 2025 के लिए सूचीबद्ध किया था। इसके बाद 30 जनवरी को पोस्ट किया है। केजरीवाल के वकील ने स्थगन के ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा, 'यहां एक व्यक्ति है, जिसके चुनाव जनवरी में आ रहे हैं और वह मामले पर बहस करने के लिए दूसरे पक्ष का अंतहीन इंतजार कर रहा है।' अदालत ने आप नेता मनीष सिसौदिया की इसी तरह की याचिका पर भी 30 जनवरी 2025 की सुनवाई तय की है।

केजरीवाल और सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है
केजरीवाल और सिसोदिया दोनों ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है और तर्क दिया है कि ट्रायल कोर्ट ने उनके अभियोजन के लिए मंजूरी के अभाव में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जो कानून में अनिवार्य है क्योंकि कथित अपराध के समय वे लोक सेवक थे। हालांकि, ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है और वह एक हलफनामा दाखिल करेंगे।

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