फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   delhi LG given a big shock to arvind kejriwal

उपराज्यपाल ने केजरी को दिया जोर का झटका

Wed, 19 Mar 2014 02:27 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 19 Mar 2014 02:27 PM IST
विज्ञापन
delhi LG given a big shock to arvind kejriwal

दिल्ली में 50 फीसदी बिजली बिल माफ करने के AAP सरकार के फैसले को उपराज्यपाल ने गलत ठहराते हुए केजरीवाल समेत दिल्लीवासियों को भी जोर का झटका दिया है।

विज्ञापन


दिल्ली में 49 दिनों तक शासन करने वाली AAP सरकार ने दिल्ली के लोगों, खासकर आप समर्थकों के अक्टूबर 2012 से दिसम्बर 2013 के बीच के बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया था। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर इस फैसले की हवा निकाल दी।
विज्ञापन


एलजी ने कहा कि AAP सरकार ने बिजली बिल माफी के लिए न तो कोई फंड नहीं रखा और न ही इसके लिए कैबिनेट से कोई मंजूरी दी गई।

केजरीवाल ने किया था ऐलान

delhi LG given a big shock to arvind kejriwal

AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल के असहयोग आंदोलन के दौरान बिजली बिल न जमा करने वाले लोगों के बिल माफ करने के तत्कालीन सरकार के फैसले पर सुनवाई के दौरान एलजी ने यह हलफनामा दायर किया है।

केजरीवाल ने दिल्ली में तेजी से भागते बिजली मीटरों और गलत बिजली बिल के खिलाफ दिल्ली में आदोलन चलाया था।

यह भी ऐलान किया ‌था कि यदि दिल्ली में AAP की सरकार सत्ता में आती है तो आंदोलन के दौरान बिजली बिल न जमा करने वालों के बिल 50 फीसदी तक माफ कर दिए जाएंगे। साथ ही केजरीवाल ने ऐसे लोगों के खिलाफ लगे मुकदमे वापस लेने का भी आश्वासन दिया था।

वादा तो पूरा हुआ लेकिन रह गया अधूरा

delhi LG given a big shock to arvind kejriwal

सत्ता में रहते हुए केजरीवाल सरकार ने अपना वादा पूरा भी किया और जिन लोगों ने अक्‍टूबर 2012 से दिसम्बर 2013 के बीच बिजली के बिल नहीं जमा किए थे उनके बिलों पर 50 फीसदी की सब्सिडी देने का ऐलान किया था।

केजरी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था।

जिस पर यह निर्देश दिया गया था कि कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके यह स्पष्ट किया जाए कि सरकार इस आदेश पर आगे क्सा कदम उठा रही है? अदालत ने इसकी सुनवाई की अगली तारीख 22 मई तय की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed