फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   delhi High court stays increase in auto fares by kejriwal government

दिल्ली सरकार के ऑटो किराया वृद्धि के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Fri, 07 Feb 2020 04:29 PM IST
पूजा त्रिपाठी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 07 Feb 2020 04:29 PM IST
विज्ञापन
delhi High court stays increase in auto fares by kejriwal government
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव से ठीक एक दिन पहले ऑटो किराया वृद्धि के दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरि शंकर की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हम 12 जून की अधिसूचना पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 21 मई को होगी।

विज्ञापन


अदालत ने यह रोक एडिंग हैंड्स फाउडेशन नामक एनजीओ की याचिका पर लगाई है। इस याचिका में गुहार लगाई गई थी कि बढ़े ऑटो किराए पर रोक लगाई जाए क्योंकि यह संबद्ध अथॉरिटी की इजाजत के बिना लागू की जा रही थी और इससे लोगों पर बुरा असर पड़ेगा।
विज्ञापन


बता दें कि उच्च न्यायालय ने पिछले साल 8 जुलाई को ऑटो रिक्शा किराए में वृद्धि के AAP सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, उसके परिवहन विभाग और जनहित याचिका में संशोधन आयोग को नोटिस जारी किया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed