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दिल्ली सरकार के ऑटो किराया वृद्धि के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Fri, 07 Feb 2020 04:29 PM IST
पूजा त्रिपाठी
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 07 Feb 2020 04:29 PM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव से ठीक एक दिन पहले ऑटो किराया वृद्धि के दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरि शंकर की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हम 12 जून की अधिसूचना पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 21 मई को होगी।
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अदालत ने यह रोक एडिंग हैंड्स फाउडेशन नामक एनजीओ की याचिका पर लगाई है। इस याचिका में गुहार लगाई गई थी कि बढ़े ऑटो किराए पर रोक लगाई जाए क्योंकि यह संबद्ध अथॉरिटी की इजाजत के बिना लागू की जा रही थी और इससे लोगों पर बुरा असर पड़ेगा।
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बता दें कि उच्च न्यायालय ने पिछले साल 8 जुलाई को ऑटो रिक्शा किराए में वृद्धि के AAP सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, उसके परिवहन विभाग और जनहित याचिका में संशोधन आयोग को नोटिस जारी किया था।
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