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Delhi HC: निगम वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को भेजा नोटिस, कांग्रेस ने लगाए थे आरोप

Fri, 28 Oct 2022 12:05 PM IST
ANI Published by: आकाश दुबे Updated Fri, 28 Oct 2022 12:05 PM IST
सार

याचिकाकर्ता डीपीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने एमसीडी वार्डों के परिसीमन संबंधी केंद्र की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की 17 अक्तूबर को जारी अधिसूचना को रद्द किया जाए।

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Delhi High Court sent notice to Centre on a petition challenging delimitation of corporation wards
Delhi high court - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

दिल्ली में नगर निगम वार्डों के परिसीमन के संबंध में जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने परिसीमन प्रक्रिया में वैधानिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की है।

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याचिकाकर्ता डीपीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने एमसीडी वार्डों के परिसीमन संबंधी केंद्र की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की 17 अक्तूबर को जारी अधिसूचना को रद्द किया जाए। एमसीडी वार्डों का तय फॉर्मूले के मुताबिक नए सिरे से वार्ड परिसीमन और हर वार्ड का आबादी अनुपात बराबर करने की मांग की है।

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