फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   delhi high court scolded police in mukherji nagar case of beating a minor

मुखर्जी नगर मामलाः हाईकोर्ट ने पूछा, नाबालिग को बुरी तरह पीटना बर्बरता नहीं तो क्या?

Thu, 20 Jun 2019 06:56 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 20 Jun 2019 06:56 AM IST
विज्ञापन
delhi high court scolded police in mukherji nagar case of beating a minor
Delhi high-court

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर में ऑटो चालक और उसके नाबालिग बेटे को बर्बरता से पीटने के मामले में पुलिस की खिंचाई की है। न्यायमूर्ति जयंत नाथ और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने कहा कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पुलिस ने ऑटो चालक और उसके नाबालिग बेटे की बुरी तरह पिटाई की, क्या यह पुलिस की बर्बरता का सबूत नहीं है। 

विज्ञापन


अदालत ने कहा कि पुलिस ने बिना सूचित किए बल का प्रयोग किस आधार पर किया? पीठ ने कहा कि अगर यह बर्बरता नहीं है तो क्या है? इस मामले में पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस याचिका में मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति जयंतनाथ और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ के समक्ष यह याचिका दायर की गई है। इसमें याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने एक ऑटो चालक और उसके बेटे की बुरी तरह पिटाई की। याचिका में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य रिकॉर्ड मांगे गए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए 26 जून को दोपहर सवा 2 बजे का समय मुकर्रर किया है। उल्लेखनीय है कि ऑटो चालक और उसके नाबालिग बेटे को पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed