Delhi: 'डीपसीक खतरनाक है तो उपभोक्ता न करें इस्तेमाल', जनहित याचिका की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने दी टिप्पणी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Tue, 25 Feb 2025 06:12 PM IST
सार
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि यह इतना हानिकारक है तो इसका उपयोग न करें। क्या इसका उपयोग करना आपके लिए अनिवार्य है। डीपसीक के खिलाफ जनहित याचिका में प्लेटफॉर्म की गोपनीयता और सुरक्षा के संबंध में चिंता जताई गई है।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला