मानहानी केसः केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें मानहानि के लिए चलने वाले आपराधिक मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है।
मालूम हो कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीएम केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का केस किया था जिसे रोकने के लिए केजरीवाल की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि के इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन सबके खिलाफ सामान्य प्रक्रिया का ही पालन किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला
मालूम हो कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 21 दिसंबर 2015 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। ऐसे मामले में आरोपी को दोषी साबित होने पर दो साल तक जेल की सजा भी मिल सकती है।
जेटली ने केजरीवाल और आप के 10 अन्य नेताओं के खिलाफ दस करोड़ रुपये का सिविल मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है। अरुण जेटली का आरोप है कि केजरीवाल और आप नेताओं ने डीडीसीए में हुई वित्तिय धांधलियों के मामले में उन पर और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे जिससे उनके और उनके परिवार की मानहानि हुई है।
हालांकि इस मामले में केजरीवाल सहित सभी आरोपियों के कोर्ट में पेशी के बाद इसी साल 7 अप्रैल को इन सभी को बेल मिल गई थी। केजरीवाल ने कोर्ट में अपील दायर करते हुए मांग की थी कि एक ही मामले में दो केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में उन्हें आपराधिक मानहानि मामले में स्टे मिलना चाहिए जिसे आज कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।