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सीलिंग : डिफेंस कॉलोनी के व्यापारियों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, मांगा जवाब

Thu, 28 Dec 2017 12:41 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 28 Dec 2017 12:41 PM IST
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delhi high court refuses to give relief to traders on sealing in defence colony seeks reply
ड‌िफेंस कॉलोनी में सील हुई दुकानें - फोटो : vivek nigam

दिल्ली के पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी के व्यापारियों को सीलिंग के मुद्दे पर हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने सीलिंग पर रोक लगाने की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिलहाल अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी, डीडीए, एमसीडी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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अवकाशकालीन न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी के समक्ष डिफेंस कॉलोनी के व्यापारियों ने याचिका दायर कर मॉनिटरिंग कमेटी के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसके आदेश के तहत साउथ एमसीडी ने उनकी दुकानों को सील कर दिया है।
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अदालत ने कमेटी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। ऐसे में अवकाश के बाद नियमित अदालत ही इस याचिका पर सुनवाई करेगी। अदालत ने मॉनिटरिंग कमेटी, डीडीए, एमसीडी और दिल्ली सरकार को इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देेते हुए सुनवाई 3 जनवरी तय की है।
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गौरतलब है कि 22 दिसंबर को साउथ एमसीडी ने डिफेंस कॉलोनी में अवैध रूप से चल रही दुकानों और रेस्तरां को सील कर दिया था। एमसीडी ने यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीलिंग के मुद्दे पर गठित मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देश पर की।

एमसीडी का कहना था कि उसने उन्हीं दुकानों को बंद किया है, जिन्होंने कन्वर्जन चार्ज जमा न कराकर मास्टर प्लान 2021 के नियमों का उल्लंघन किया और अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का दायरा ग्राउंड फ्लोर से आगे बढ़ा लिया।

एमसीडी ने हाल ही में डिफेंस कॉलोनी में 51 दुकानों को सील कर दिया था। आरोप है कि यहां फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पर ज्यादातर ऐसी दुकानें चल रही थीं, जिन्होंने कन्वर्जन चार्ज जमा नहीं कराया।


पहले इस मार्केट का लैंड यूज शॉपिंग कम रेजिडेंशियल था, तब यहां ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और फर्स्ट व उससे ऊपर मंजिलों का इस्तेमाल रिहायश के लिए होता था, लेकिन मास्टर प्लान 2021 के आने के बाद इस मार्केट को कमर्शियल इस्तेमाल के मकसद से पूरी तरह लोकल शॉपिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया।

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