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Mahila Samman Yojana: आप की योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई नहीं, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा

Tue, 21 Jan 2025 07:42 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 21 Jan 2025 07:42 AM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने सुनवाई 30 जनवरी तय की थी। महिला सम्मान योजना के तहत महिला मतदाताओं को 2,100 रुपये देने के वादे के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। 

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Delhi High Court refuses early hearing on petition challenging AAP Mahila Samman Yojana
महिला सम्मान योजना - फोटो : X/AAP

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से महिला सम्मान योजना के तहत महिला मतदाताओं को 2,100 रुपये देने के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने का जल्द सुनवाई का कोई आधार नहीं है। अदालत ने कहा सुनवाई पहले से तय 30 जनवरी को ही की जाएगी। 

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याचिका में आप द्वारा महिला सम्मान योजना के तहत महिला मतदाताओं को 2,100 रुपये देने के वादे के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 10 जनवरी को याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका पर सवाल उठाया था।
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उन्होंने याचिका पर अगली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और उनके वकील न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने पर सुनवाई स्थगित की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार के दौरान आप द्वारा की गई घोषणा के खिलाफ 3 जनवरी को चुनाव आयोग को शिकायत दी थी। अब न्यायालय का रुख करते हुए कहा है कि उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की।
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याची ने आयोग को उनकी शिकायत का शीघ्र निपटारा करने और आप कार्यकर्ताओं को महिला सम्मान योजना के तहत फॉर्म भरने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने हाल ही में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि ऐसी कोई योजना नहीं है।

जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग
कथित आबकारी मामले में आप नेता संजय सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत शर्तों में ढील देने की मांग की है। शनिवार को स्पेशल कोर्ट के सामने संजय सिंह ने आवेदन दिया कि उन्हें एनसीआर क्षेत्र से बाहर जाने पर जांच अधिकारी को सूचित किए जाने की शर्त हटाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने अदालत से उनके पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की है। उनका दावा है कि वह एक राजनेता है और राज्यसभा सांसद हैं उनके भागने की आशंका नहीं है। उनका पासपोर्ट रिलीज कर दिया जाना चाहिए।  

केजरीवाल और सिसोदिया को मिली पेशी से छूट
नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी मामले में मुकदमे का सामना कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिजिकल पेशी से राहत दे दी है। दोनों नेताओं ने पिछली सुनवाई में वीडियो कांफ्रैंसिंग के जरिए पेश होकर अदालत से चुनाव के चलते पेशी से छूट मांगी थी। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत मामले में चार फरवरी को सुनवाई करेगी।

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