फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court reduces punishment of DU law student accused of cheating in exam.

Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने परीक्षा में नकल के आरोपी डीयू लॉ छात्र की सजा कम की

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:17 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के एक एलएलबी छात्र के खिलाफ परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने के आरोप में लगाई गई सजा को कम कर दिया है। अदालत ने कहा कि पूरे सेमेस्टर के सभी पेपर रद्द करने की सजा आनुपातिक नहीं थी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा, मेरी राय में पूरे सेमेस्टर के पेपर रद्द करना आनुपातिक नहीं है, क्योंकि संभावनाओं के आधार पर भी यह साबित नहीं हुआ कि याचिकाकर्ता को पेपर में नकल या धोखाधड़ी के लिए सामग्री का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। छात्र 13 जनवरी 2025 को भारतीय न्याय संहिता के पेपर की परीक्षा दे रहा था। वह वॉशरूम गया। एक फैकल्टी सदस्य उसके पीछे गए और कथित तौर पर यूरिनल पर स्लिप से नकल करते हुए पकड़ा। इसके बाद शो कॉज नोटिस जारी किया गया और विश्वविद्यालय की परीक्षा अनुशासन समिति ने जांच शुरू की। समिति ने पहले अगले सेमेस्टर के अंत तक सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया। अपील पर इसे कम कर सेमेस्टर के सभी पेपर रद्द करने की सजा दी गई। छात्र ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। विश्वविद्यालय ने उस पेपर को छोड़कर बाकी विषयों के नतीजे जारी कर दिए थे।

अदालत ने पाया कि जांच रिपोर्ट में फैकल्टी सदस्य का कोई बयान नहीं है कि छात्र को सामग्री का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। अदालत ने कहा कि ऐसी जांच में संभावनाओं के आधार पर फैसला होता है, लेकिन यहां सामग्री का वास्तविक इस्तेमाल भी साबित नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में केवल वॉशरूम में सामग्री मिलने का उल्लेख है, इसलिए छात्र को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। अदालत ने मामले को कम सजा वाले प्रावधान के तहत माना, जिसमें केवल संबंधित पेपर रद्द होगा और उसमें शून्य अंक माने जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed