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दिल्ली हाईकोर्ट की प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती, 12वीं पास बच्चों से नहीं वसूल सकते बढ़ी फीस

Tue, 28 May 2019 06:23 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 28 May 2019 06:23 PM IST
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delhi high court orders delhi private schools to not take hiked fees from 12 pass students
दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले से प्राइवेट स्कूलों को बड़ा झटका दिया है। प्राइवेट स्कूल 12वीं पास छात्रों और स्कूल से बाहर जा रहे छात्रों से बढ़ी हुई फीस लेना चाहते थे। इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्कूलों पर फीस वसूली से रोक लगा दी है।
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अदालत ने कहा जब तक कोर्ट में सुनवाई हो रही है तब तक छात्रों से बढ़ी हुई फीस नहीं ली जा सकती।
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