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Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बनाया पक्षकार, जानें क्या है मामला

Thu, 01 Feb 2024 04:33 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 01 Feb 2024 04:33 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एकीकृत चिकित्सा के लिए जनहित याचिका में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए को पक्षकार बनाया है। पीठ ने याचिकाकर्ता वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय से जब यह कहा तो उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है।

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Delhi High Court makes Indian Medical Association a party in the PIL for integrated medicine
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर आदेश देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने चिकित्सकों के संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को एक जनहित याचिका की कार्रवाई में पक्षकार बनाया है। 

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इस याचिका में समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली शुरू करने की मांग की गई है। इसमें योग, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा भी है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय से पक्षकार बनाने के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट की ओर से आईएमए के पक्षकार बनने के आवेदन को अनुमति दे दी।

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