फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court Lower court has no right to sentence life imprisonment

दिल्ली हाईकोर्ट : निचली अदालत को आजीवन कारावास की सजा देने का अधिकार नहीं, उम्रकैद 20 साल कैद में तब्दील

Tue, 25 Jul 2023 01:52 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 25 Jul 2023 01:52 AM IST
सार

पीठ ने हाल ही में सभी दोषियों की अपील खारिज कर दी, लेकिन उनको दी गई मृत्युपर्यंत तक की आजीवन कारावास की सजा को 20-20 साल की कैद की सजा में बदल दिया।

विज्ञापन
Delhi High Court Lower court has no right to sentence life imprisonment
फाइल फोटो - फोटो : ANI

विस्तार

हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को किसी हत्यारे को मृत्युपर्यंत तक आजीवन कारावास की सजा देने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट को है। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए एक एएसआई जोगिंदर एवं एक महिला की हत्या के जुर्म में छह लोगों को दी गई आजीवन कारावास की सजा को 20 साल की सजा में बदल दिया। कहा कि उस दौरान उन्हें कैदियों को मिलने वाली कोई भी राहत नहीं दी जाएगी।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता एवं न्यायमूर्ति पूनम ए. बांबा की पीठ ने अन्य धाराओं के तहत अभियुक्तों को दी गई सजा एवं जुर्माने की राशि में कोई बदलाव नहीं किया और उसे बरकरार रखा है। इस मामले में निचली अदालत ने दोषी संदीप उर्फ सेंडी, विजय दहिया, जीत दहिया, किशन मलिक, आशीष जिंदल और संदीप उर्फ जय को अपने तीन फरवरी 2018 के फैसले में मृत्यु होने तक उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने अभियुक्त संदीप उर्फ जय, जीत, आशीष व संदीप उर्फ सेंडी पर 70-70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अन्य दो अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। सभी अभियुक्तों ने अपनी सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

विज्ञापन

 

पीठ ने हाल ही में सभी दोषियों की अपील खारिज कर दी, लेकिन उनको दी गई मृत्युपर्यंत तक की आजीवन कारावास की सजा को 20-20 साल की कैद की सजा में बदल दिया। यह मामला वर्ष 2016 का है। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। इसके अनुसार, 10 और 11 दिसंबर, 2016 की रात को दिल्ली पुलिस में एएसआई जोगिंदर और एक महिला मुनेश की हत्या रोहिणी इलाके के दीप विहार के एक मकान में कर दी गई थी। पुलिस ने पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे से दोषियों की पहचान करते हुए दो लोग संदीप उर्फ जय और जीत दहिया को 11 दिसंबर, 2016 को ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने संदीप उर्फ सेंडी, विजय दहिया, किशन मलिक और आशीष जिंदल को बाद में गिरफ्तार किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed