फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court issued notice to Delhi Police on Bibhav Kumar bail plea and sought response

Swati Maliwal case: HC ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब, एक जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Fri, 14 Jun 2024 08:09 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Fri, 14 Jun 2024 08:09 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 जुलाई को तय की है। बिभव कुमार ने 12 जून को मामले में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
 

विज्ञापन
Delhi High Court issued notice to Delhi Police on Bibhav Kumar bail plea and sought response
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिभव कुमार को आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अवकाश पीठ ने दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 जुलाई को तय की है। बिभव कुमार ने 12 जून को मामले में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

विज्ञापन


बिभव कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, उसे 7 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं और ऐसी आशंका है कि वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बिभव कुमार ने हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट यह विचार करने में विफल रहा कि उनकी आगे की हिरासत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांच अधिकारी ने सभी साक्ष्य एकत्र कर लिए थे और गवाहों के बयान दर्ज कर लिए थे। जमानत अस्वीकृति आदेश पारित करते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे कि उपरोक्त एफआईआर से संबंधित सभी साक्ष्य आईओ द्वारा एकत्र किए जा चुके हैं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, इसलिए याचिकाकर्ता की हिरासत की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
विज्ञापन


मालीवाल ने 13 मई को सीएम आवास पर उन पर शारीरिक हमला करने का आरोप लगाया था और कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया था। एफआईआर के अनुसार कुमार ने उन्हें बार-बार थप्पड़ मारे और पेट में लात मारी। शिकायत के बाद पुलिस ने कुमार के खिलाफ धारा 354, 506, 509 और 323 के तहत एफआईआर दर्ज की, जो किसी महिला पर हमला करने या उसके शील को भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने और आपराधिक धमकी जैसे अपराधों से संबंधित है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed