फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court grants relief to IndiGo from coercive action on Rs 458 crore GST demand

Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो को 458 करोड़ जीएसटी डिमांड पर बलपूर्वक कार्रवाई से दी राहत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2026 10:00 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो को 458 करोड़ के जीएसटी डिमांड पर बलपूर्वक कार्रवाई करने से अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति अजय दिगपाल की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि विदेशी एयरक्राफ्ट इंजन सप्लायर से प्राप्त राशि मुआवजा प्रतीत होती है, जिसे सप्लाई नहीं माना जा सकता।



इंडिगो ने 2018-19 और 2019-20 के दौरान कुछ इंजनों के खराब होने के कारण एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करना पड़ा था। इससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। विदेशी सप्लायर ने इस नुकसान की भरपाई के लिए लगभग 2,000 करोड़ के क्रेडिट नोट जारी किए। जीएसटी विभाग ने इस राशि को सेवा मानते हुए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी वसूलने की मांग की। विभाग का तर्क था कि इंडिगो ने सप्लायर की खराबी को सहन किया, इसलिए यह टैक्सेबल सर्विस है। इंडिगो ने कोर्ट में दलील दी कि यह मुआवजा है, न कि कोई सेवा। कोर्ट ने टैक्स विभाग को नोटिस जारी किया और इंडिगो की याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट की छुट्टियों के बाद तारीख तय की। तब तक किसी भी प्रकार की बलात कार्रवाई (जैसे वसूली, पेनाल्टी आदि) न करने का आदेश दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed