फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court gives permission for breath test through tube procedure

दिल्ली हाईकोर्ट ने दी ट्यूब प्रक्रिया से सांस परीक्षण की अनुमति

Fri, 04 Sep 2020 04:30 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Fri, 04 Sep 2020 04:30 PM IST
विज्ञापन
Delhi High Court gives permission for breath test through tube procedure
court
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को वायु यातायात नियंत्रकों (एटीसी) को ट्यूब प्रक्रिया के माध्यम से सांस परीक्षण की अनुमति दे दी। पहले कोविड-19 महामारी के चलते कोर्ट ने ही इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने 23 मार्च के अपने एक अंतरिम आदेश को निलंबित करते हुए सांस विश्लेषक परीक्षण (बीएटी) को लागू करने का निर्देश दे दिया है। इस मामले में दायर की गई पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करते हुए वृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति नवीन चावला ने पुराने आदेश को संशोधित करने का आदेश दिया। 
विज्ञापन


साथ ही चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (डीजीएमएस) की मेडिकल रिपोर्ट को लागू करने की अनुमति प्रदान की। डीजीएमएस मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार सांस परीक्षण के लिए एक ट्यूब का उपयोग 12 घंटों में केवल एक व्यक्ति पर ही किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed