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Delhi: 14 साल बाद कोर्ट ने क्यों कहा- ये मर्डर नहीं, आरोपी गैर इरादतन हत्या का है दोषी
Thu, 23 Nov 2023 08:06 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 23 Nov 2023 08:06 PM IST
सार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आरोपी व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है। हत्या के 14 साल बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
विस्तार
अदालत ने झगड़े के बाद पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी को गैर इरादतन हत्या के अपराध का दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे हत्या के आरोप से मुक्त करते हुए कहा कि यह आरोप साबित करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। यह घटना 14 साल पहले हुई थी।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवजीत बुद्धिराजा अलमंथा ने कहा कि पीड़िता और उसके पति के बीच झगड़ा हुआ था, जहां पत्नी ने आरोपी पर हमला किया, जिसके बाद उसने उसे चाकू मार दिया। इसलिए कोई पूर्व नियोजित नहीं था। आरोपी पर 16 अगस्त 2009 को अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था।
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अदालत ने हत्या के कथित हथियार के बारे में कहा अगर चाकू नाले से बरामद किया गया होता तो खून के धब्बे के निशान मिट गए होते, लेकिन फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) से कोई सामग्री या संकेत नहीं मिला है।
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