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दिल्ली: हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमित पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को उचित इलाज का दिया निर्देश
Wed, 28 Apr 2021 07:50 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Wed, 28 Apr 2021 07:50 PM IST
सार
अदालत ने कहा कि उसे अपने परिवार से दिन में दो बार बात करने की भी इजाजत दी जाए। कोरोना से संक्रमित पूर्व सांसद दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती हैं।
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना से संक्रमित पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को चिकित्सीय निगरानी और समुचित इलाज मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार व जेल प्रशासन को निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि उसे अपने परिवार से दिन में दो बार बात करने की भी इजाजत दी जाए। कोरोना से संक्रमित पूर्व सांसद दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती हैं।
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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने शहाबुद्दीन की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि कोरोना मरीजों का उपचार कर रहे ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर याची के स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे। इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर इलाज कर रहे डॉक्टर अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों से परामर्श करेंगे।
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अदालत ने याची के आग्रह को स्वीकार करते हुए उसे दो बार परिजनों से बात करने की अनुमति दे दी है। हालांकि दिल्ली सरकार के अधिवक्ता संतोष के त्रिपाठी ने जेल नियमावली का हवाला देते हुए जेल के बाहर रहने पर किसी कैदी को परिजनों से फोन पर बात करने की अनुमति पर आपत्ति जताई। अदालत ने कहा शहाबुद्दीन बीमार हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दोषी का समुचित इलाज किया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा।
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