Delhi: HC सख्त, प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रसाद मुफ्त देने का दावा करने वाली वेबसाइट को निलंबित करने का निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Mon, 22 Jan 2024 08:53 PM IST
सार
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वेबसाइट जनता की धार्मिक मान्यताओं और भक्ति का शिकार करके और साइट पर धन हस्तांतरित करने के लिए उन्हें धोखा देकर अभिषेक कार्यक्रम पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रही है।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : amar ujala