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Delhi High Court: नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा नियमों के निरीक्षण के लिए संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश
Mon, 08 Jul 2024 11:54 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Mon, 08 Jul 2024 11:54 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए संबंधित प्राधिकारियों को अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन के संबंध में शहर के कई नर्सिग होम का निरीक्षण करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
हाईकोर्ट ने जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए संबंधित प्राधिकारियों को अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन के संबंध में शहर के कई नर्सिग होम का निरीक्षण करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है।
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न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने वर्ष 2019 में दिल्ली सरकार की ओर से गठित एक उप-समिति से अग्नि रोकथाम समेत विभिन्न कानूनों के अनुपालन को लेकर नर्सिग होम की स्थिति की समीक्षा करने और कोर्ट में एक अंतिम रिपोर्ट सौंपने को कहा है। साथ ही सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी है।
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कोर्ट ने एक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए नर्सिग होम में आग लगने और सुरक्षा अनुपालन में खामियों की हाल की घटनाओं पर गौर किया। उसने कहा कि अभी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे परिसरों में अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक मूलभूत उपकरण उपलब्ध हो।
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कोर्ट ने उक्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली दमकल सेवा के साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को दो सप्ताह के भीतर सभी नर्सिग होम का निरीक्षण करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया। साथ ही याचिकाकर्ता संघ से महानिदेशालय को सभी सदस्य नर्सिग होम की एक सूची उपलब्ध कराने को कहा है।