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कन्हैया पर देशद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने के लिए अदालत नहीं देगी दिल्ली सरकार को निर्देश

Wed, 04 Dec 2019 02:41 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 04 Dec 2019 02:41 PM IST
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delhi high court denies to direct delhi government for approval of sedition case on kanhaiya kumar
कन्हैया कुमार - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोह के मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए आप सरकार को निर्देश देने से बुधवार को इनकार कर दिया है।

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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि वह इस मामले दिल्ली सरकार को कोई निर्देश नहीं दे सकती। यह सरकार पर निर्भर है कि वह मौजूदा नियमों, नीति, कानून और तथ्यों के आधार पर यह फैसला ले कि मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे या नहीं।
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अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता पूर्व भाजपा विधायक नंद किशोर गर्ग की एफआईआर में कुछ निजी लाभ शामिल हैं।

याचिका में गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें बतौर आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं।
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इस पर अदालत ने कहा कि मौजूदा नियमों के अलावा ऐसे दिशा-निर्देश जारी करने के लिए सरकार को निर्देश देने की कोई वजह नजर नहीं आती। उसने कहा कि इस पर विभिन्न अदालतों ने पर्याप्त संख्या में फैसले दे रखे हैं।

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