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दिल्ली सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को दिए गए निर्देश रद्द करने की याचिका प्रतिवेदन माना जाए: हाईकोर्ट

Wed, 03 Jun 2020 04:46 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 03 Jun 2020 04:46 PM IST
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delhi high court defers to hear plea file against delhi government order of reserving 20 percent bed in private hospital for covid patient say assume it reporting
दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार से बुधवार को कहा कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए 20 प्रतिशत बिस्तर सुरक्षित रखने संबंधी निर्देश निरस्त करने के लिए दायर याचिका को प्रतिवेदन के रूप में लेकर उस पर विचार करे।

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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जैन की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले पर विचार करने से गुरेज किया क्योंकि अदालत में आने से पहले याचिकाकर्ता चिकित्सक ने इस बारे में सरकार को कोई प्रतिवदेन नहीं दिया था।
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पीठ ने अंशुमन कुमार की याचिका पर दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि इस प्रतिवेदन पर यथाशीघ्र व्यावहारिक, कानूनी प्रावधानों और सरकार की नीति के अनुरूप निर्णय लिया जाए। पीठ ने इसके साथ ही इस याचिका का निस्तारण कर दिया।
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इस याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सरकार का 24 मई का आदेश केंद्र के 28 मार्च के परामर्श के विपरीत है जिसमें कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिये अलग से अस्पताल या फिर अस्पताल के भीतर एक अलग ब्लाक का सृजन करने की सलाह दी थी जिसमें प्रवेश और निकास का रास्ता एकदम अलग हो।


याचिकाकर्ता का तर्क था कि अगर निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में कोविड-19 के मरीजों के लिये 20 प्रतिशत बिस्तर सुरक्षित रखने के दिल्ली सरकार के 24 मई के निर्देश का पालन किया गया तो इससे कोरोना संक्रमित और गैर संक्रमित मरीज आपस में मिलेंगे जिससे यह संक्रमण ज्यादा फैलेगा।

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