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अवैध मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा, HC ने पुलिस से पूछा, क्यों नहीं हुई कार्रवाई ?
Fri, 26 Jul 2019 07:21 PM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Fri, 26 Jul 2019 07:21 PM IST
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प्रतीकात्मक फोटो
हाईकोर्ट ने राजधानी में चल रहे अवैध मसाज पार्लर पर कार्रवाई न करने पर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या उसने एक भी अवैध मसाज पार्लर को बंद कराया है।
मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की खंडपीठ ने सेक्स रैकेट का आरोप लगाते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर कहा कि कुछ काम करके रिपोर्ट दाखिल करें। ऐसे रिपोर्ट दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं है।
खंडपीठ ने पुलिस की टालमटोल वाले रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज आपको कहना चाहिए था कि अब तक तीन दर्जन अवैध मसाज पार्लर को बंद करा दिया गया है और उसकी पानी-बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई है लेकिन पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है।
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खंडपीठ ने पुलिस से कहा कि यहां पर दर्जनों मसाज पार्लर हैं, क्या आप कोई मसाज पार्लर बता सकते हैं जिसे आपने ने बंद कराया हो। पीठ ने सवाल उठाया कि आपके अधिकारी कहा हैं। पीठ ने कहा कि पुलिस के काम के लिए कमेटी नहीं गठित की जा सकती।
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मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की खंडपीठ ने सेक्स रैकेट का आरोप लगाते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर कहा कि कुछ काम करके रिपोर्ट दाखिल करें। ऐसे रिपोर्ट दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं है।
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खंडपीठ ने पुलिस की टालमटोल वाले रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज आपको कहना चाहिए था कि अब तक तीन दर्जन अवैध मसाज पार्लर को बंद करा दिया गया है और उसकी पानी-बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई है लेकिन पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है।
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खंडपीठ ने पुलिस से कहा कि यहां पर दर्जनों मसाज पार्लर हैं, क्या आप कोई मसाज पार्लर बता सकते हैं जिसे आपने ने बंद कराया हो। पीठ ने सवाल उठाया कि आपके अधिकारी कहा हैं। पीठ ने कहा कि पुलिस के काम के लिए कमेटी नहीं गठित की जा सकती।
खंडपीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें कमेटी का गठन करना पड़ा तो फिर वह पुलिस के खिलाफ बाध्यताएं लगाएगा। पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह आगामी 25 नवंबर को होने वाली सुनवाई तक पार्लर के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करे।