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दिल्ली हाईकोर्ट: दुरुपयोग की आशंका पर नवीनीकरण से नहीं कर सकते इन्कार, हर नागरिक को है पासपोर्ट रखने का अधिकार

Tue, 25 Jul 2023 02:30 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 25 Jul 2023 02:30 AM IST
सार

अदालत ने आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के नवीनीकरण आवेदन को खारिज करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया है जो वैध रूप से जारी किए गए सरकारी दस्तावेजों के साथ पूरक था।

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Delhi High Court Cannot deny renewal on apprehension of misuse
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : amar ujala

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को पासपोर्ट रखने का कानूनी अधिकार है और अधिकारी केवल इस आशंका पर इसे नवीनीकृत करने से इनकार नहीं कर सकते हैं कि पहले के पासपोर्ट का दुरुपयोग किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने एक भारतीय नागरिक द्वारा अपने पासपोर्ट में उल्लिखित जन्म तिथि में बदलाव की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते हुए कहा कि यात्रा दस्तावेज से इनकार करना एक नागरिक के अधिकारों को गंभीर रूप से बाधित करता है और अधिकारी केवल कानून में निर्धारित आधार पर पासपोर्ट को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने से इनकार कर सकते हैं।

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वर्तमान मामले में अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था। इस आधार पर अद्यतन जन्म तिथि कि सुधार का दावा वास्तविक प्रतीत नहीं होता। पासपोर्ट प्राधिकरण के वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को पहला पासपोर्ट जारी किए हुए लगभग 14 साल बीत चुके हैं, और यदि इसे नवीनीकृत किया जाता है या नई जन्म तिथि के साथ फिर से जारी किया जाता है तो वह यात्रा दस्तावेज का दुरुपयोग कर सकता है। 

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अदालत ने आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के नवीनीकरण आवेदन को खारिज करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया है जो वैध रूप से जारी किए गए सरकारी दस्तावेजों के साथ पूरक था। प्रत्येक नागरिक के पास पासपोर्ट रखने का कानूनी अधिकार है। इसे केवल कानून के अनुसार ही हटाया जा सकता है।

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