Delhi: हाईकोर्ट ने 15 साल से अलग रह रहे दंपती के तलाक को दी मंजूरी, पत्नी की अपील की खारिज
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 तलाक के आधार के रूप में असंगति या स्वभावगत मतभेदों की पहचान नहीं करता। ऐसे में जोड़े वर्षों तक एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 15 साल से अलग रह रहे दंपती को तलाक देने के पारिवारिक अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि वैवाहिक बंधन का कोई अर्थ न रह जाए तो ऐसी स्थिति को स्वीकार करने का कोई मतलब या अर्थ नहीं है।
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 तलाक के आधार के रूप में असंगति या स्वभावगत मतभेदों की पहचान नहीं करता। ऐसे में जोड़े वर्षों तक एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं, क्योंकि उनके पास रिश्ते से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि पुराने हिंदू कानून के तहत विवाह को संस्कार माना जाता था और तलाक की कोई अवधारणा नहीं थी। हालांकि, 1955 के अधिनियम की शुरुआत के बाद चीजें बदल गईं, तलाक के लिए आधार को केवल दोष सिद्धांत के आधार पर मान्यता दी गई।
पीठ ने कहा, समय बीतने के साथ अनुभव से पता चला है कि कई बार असंगति और स्वभावगत मतभेदों के कारण शादियां नहीं चल पाती हैं, जिसके लिए किसी भी पक्ष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
अदालत ने ये टिप्पणियां एक महिला द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें क्रूरता के आधार पर तलाक देने के पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने कहा कि दंपती के बीच विवाद पति और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति अनादर और लगातार झगड़ों के कारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न शिकायतें हुईं।