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Delhi: HC ने विवेक बिंद्रा से जुड़े यूट्यूब चैनल को संदीप माहेश्वरी को बदनाम करने से रोका, जानें पूरा मामला
Mon, 15 Jan 2024 07:03 PM IST
आकाश दुबे
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Mon, 15 Jan 2024 07:03 PM IST
सार
22 दिसंबर, 2023 को फरीदाबाद की एक सिविल अदालत ने माहेश्वरी और बिंद्रा दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाने से रोक दिया था। यह आदेश बिंद्रा द्वारा दायर एक मामले पर पारित किया गया था।
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दिल्ली उच्च न्यायालय
- फोटो : Social Media
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विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उद्यमी विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पार्टनर विकास कोटनाला को यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक वीडियो या सामग्री पोस्ट करने पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद आदेश पारित किया कि कोटनाला और बिंद्रा के बीच कोई संबंध है और कोटनाला के वीडियो सिविल अदालत के आदेश को दरकिनार करने के समान हैं, जिसने माहेश्वरी और बिंद्रा दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से रोक दिया था।
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22 दिसंबर, 2023 को फरीदाबाद की एक सिविल अदालत ने माहेश्वरी और बिंद्रा दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाने से रोक दिया था। यह आदेश बिंद्रा द्वारा दायर एक मामले पर पारित किया गया था।
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