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DDCA: कीर्ति को झटका, कोर्ट ने रद्द की याचिका

Tue, 09 Feb 2016 01:10 PM IST
Updated Tue, 09 Feb 2016 01:10 PM IST
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Delhi HC dismissed Kirti Azad & Bedi's plea seeking court monitored SIT/CBI probe into DDCA

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद को तगड़ा झटका देते हुए डीडीसीए भ्रष्टाचार मामले में डाली गई उनकी याचिका खारिज कर दी।

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बता दें कि कीर्ति आजाद और बिशन सिंह बेदी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने मांग की थी कि डीडीसीए में अनियमितता को लेकर जो एसआईटी या सीबीआई जांच हो वो अदालत की निगरानी में हो।
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कोर्ट ने आज उनकी इसी याचिका की सुनवाई के दौरान इसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने कीर्ति आजाद और बिशन सिंह बेदी की याचिका को प्रीमैच्योर पाया क्योंकि अदालत के अनुसार सीबीआई इस इस मामले में प्राथमिक जांच आरंभ कर चुकी है और उसे समय दिया जाना चाहिए।

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कोर्ट ने एसआईटी जांच से किया इंकार

Delhi HC dismissed Kirti Azad & Bedi's plea seeking court monitored SIT/CBI probe into DDCA

कीर्ति आजाद की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने ये भी कहा कि एसआईटी जांच केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही आदेश की जा सकती है।

कीर्ति आजाद जो इस समय भारतीय जनता पार्टी से निलंबित किए गए हैं वो चाहते हैं कि डीडीसीए में जो अनियमितता है उसकी जांच अदालत की देखरेख में हो।

कीर्ति आजाद इस बात के लिए पिछले 9 साल से डीडीसीए पर आरोप लगा रहे हैं जिसका जिम्मेदार उन्होंने अरुण जेटली को भी ठहराया। कीर्ति का आरोप है कि डीडीसीए में गड़बड़ियों के कारण ही डीडीसीए बदहाली की कगार पर है।

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