{"_id":"615dfb8c8ebc3e289c7471fa","slug":"delhi-government-urges-supreme-court-for-immediate-hearing-of-plea-that-challenges-rights-of-more-power-to-lg-of-delhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली सरकार की गुहार: उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाले कानून को चुनौती वाली याचिका पर हो जल्द सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली सरकार की गुहार: उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाले कानून को चुनौती वाली याचिका पर हो जल्द सुनवाई
Thu, 07 Oct 2021 01:10 AM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Thu, 07 Oct 2021 01:10 AM IST
सार
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली-केंद्र सरकार विवाद में मंगलवार को भी जल्द सुनवाई का मसला उठाया गया था। रोजाना मुद्दे उठाए जा रहे हैं।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ani
विस्तार
दिल्ली सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी उस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाले कानून को चुनौती दी गई है।
दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस एनवी रमण के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि जीेएनसीटीडी एक्ट (गवर्नमेंट ऑफ नैशनल कैपिटल टेरिटेरी ऑफ दिल्ली एक्ट) में बदलाव किए गए हैं। इन संशोधनों के क्राण दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार को कमतर किया गया है। दिल्ली सरकार ने संशोधित कानून को चुनौती दी है। सिंघवी ने पीठ से इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया।
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली-केंद्र सरकार विवाद में मंगलवार को भी जल्द सुनवाई का मसला उठाया गया था। रोजाना मुद्दे उठाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। हम इसे उचित पीठ के सामने भेजेंगे। तब सिंघवी ने कहा कि दोनों ही मामले अलग हैं। हमने जो आज मामला उठाया है वह अलग मुद्दा है और मंगलवार को दिल्ली सरकार ने जो मामला उठाया था वह अलग मसला है। इस पर पीठ ने कहा कि हम विचार करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस एनवी रमण के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि जीेएनसीटीडी एक्ट (गवर्नमेंट ऑफ नैशनल कैपिटल टेरिटेरी ऑफ दिल्ली एक्ट) में बदलाव किए गए हैं। इन संशोधनों के क्राण दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार को कमतर किया गया है। दिल्ली सरकार ने संशोधित कानून को चुनौती दी है। सिंघवी ने पीठ से इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया।
विज्ञापन
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली-केंद्र सरकार विवाद में मंगलवार को भी जल्द सुनवाई का मसला उठाया गया था। रोजाना मुद्दे उठाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। हम इसे उचित पीठ के सामने भेजेंगे। तब सिंघवी ने कहा कि दोनों ही मामले अलग हैं। हमने जो आज मामला उठाया है वह अलग मुद्दा है और मंगलवार को दिल्ली सरकार ने जो मामला उठाया था वह अलग मसला है। इस पर पीठ ने कहा कि हम विचार करेंगे।
विज्ञापन