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दिल्ली: केजरीवाल सरकार लागू करेगी 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना, जानिए किसे होगा लाभ
Tue, 20 Jul 2021 03:50 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Tue, 20 Jul 2021 03:50 PM IST
सार
दिल्ली में भी अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। इस निर्णय से दिल्ली में रहने वाले प्रवासी लोगों को फायदा पहुंचेगा। दिल्ली का राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद मुफ्त अनाज मिलेगा।
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एक देश एक राशन कार्ड
- फोटो : twitter: @FinMinIndia
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विस्तार
दिल्ली में भी अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। इस निर्णय से दिल्ली में रहने वाले प्रवासी लोगों को फायदा पहुंचेगा। दिल्ली का राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद मुफ्त अनाज मिलेगा। दिल्ली सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी (एनएफएसए) 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत जुलाई 2021 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कार्डधारकों को मुफ्त राशन वितरित करने के यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
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'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) योजना के तहत दिल्ली भर में सभी लाभार्थियों को राशन दुकानों (एफपीएस) पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर ई-पीओएस के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से निशुल्क राशन मिलेगा। राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत राशन कार्ड वाले लाभार्थियों और जिनकी पहचान उनके मूल राज्य में एनएफएसए के तहत की गई है, उन्हें भी इस योजना के तहत मुफ्त राशन मिलेगा।
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दिल्ली सरकार ने सभी राशन दुकानों को ये निर्देश दिए गए हैं की वे अनिवार्य रूप से दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाएं जिसमे लाभार्थियों की पात्रता का विवरण सहित सभी प्रकार की आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित हों। इसके अलावा सभी जोनल सहायक आयुक्तों, सर्कल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और फूड सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स को निर्देश दिया गया है कि वे वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ई-पीओएस के माध्यम से सभी एफपीएस पर राशन का वितरण सुनिश्चित करें।
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दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल हैं। वहीं अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणी के तहत नियमित पात्रता प्रति परिवार 25 किलोग्राम गेहूं, 10 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम चीनी दिया जाएगा। आम दिनों में योजना के तहत गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, चावल 3 रुपये प्रति किलो और चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से लाभार्थियों को दिया जाता है।
हालांकि दिल्ली सरकार ने लोगों की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए एनएफएस लाभार्थियों (एएवाई लाभार्थियों सहित) को मुफ्त में राशन देने का फैसला किया है। इसके अलावा, प्रत्येक पीडीएस लाभार्थी (पीआर, पीआरएस और एएवाई) पीएमजीकेएवाई के तहत जुलाई 2021 के लिए 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल सहित प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न का हकदार होगा।
कमजोर वर्गो की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी:हुसैन
दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने एक बयान में कहा, ‘‘लॉकडाउन के दौरान, खाद्य और आपूर्ति विभाग ने एनएफएस लाभार्थियों सहित शहर के गरीब और कमजोर वर्गों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। दिल्ली सरकार ने पहले एनएफएस लाभार्थियों को मई-जून 2021 के लिए भी मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया था। दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन वितरण जारी रखने का फैसला किया है। अब हमने %वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी% लागू करने का फैसला किया है, जिससे दिल्ली में रहने वाले प्रवासियों को मुफ्त में राशन मिल पायेगा ।
सभी एफपीएस लाइसेंसधारियों को राशन वितरण करते समय अपनी और लाभार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। सभी एफपीएस लाभार्थियों को राशन की उपलब्धता के बारे में पर्याप्त जानकारी देंगे जिससे राशन लेने वालों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
हेल्पलाइन नंबर पर कर सकेंगे शिकायत
खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि लाभार्थी राशन से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त, खाद्य आपूर्ति अधिकारी और खाद्य आपूर्ति निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। वे हेल्पलाइन नंबर 1967 और पीजीएमएस सहित दिल्ली सरकार के अन्य शिकायत निवारण पोर्टल पर भी संपर्क कर सकते हैं।