Delhi Corona New Guidelines : अब इन नियमों के तहत खुलेंगी गैर-जरूरी सामानों की दुकानें और साप्ताहिक बाजार
डीडीएमए द्वारा जारी नई गाइडलाइन में बताया गया है कि ऑड-ईवन आधार पर दुकानें कैसे खुलेंगी और साप्ताहिक बाजार में क्या व्यवस्था होगी।
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इस गाइडलाइन में बताया गया है कि ऑड-ईवन आधार पर दुकानें कैसे खुलेंगी और साप्ताहिक बाजार में क्या व्यवस्था होगी।
ये हैं बाजारों को लेकर नई गाइडलाइन
- नए नियमों के तहत बाजारों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। यह दुकानें अपने नंबर के आधार पर एक दिन छोड़कर खुलेंगी।
- मॉल्स में भी दुकानें ऑड-ईवन आधार पर ही सुबह 8 से रात 10 बजे तक के लिए अपने नंबर के आधार पर खुलेंगी।
- दिल्ली नगर के तीनों जोन में सिर्फ एक ही साप्ताहिक बाजार खुल सकेगा। इसमें भी सिर्फ 50 प्रतिशत दुकानदारों को ही दुकान लगाने की अनुमति होगी।
Govt of NCT of Delhi: Shops in markets/complexes and malls dealing with non essential goods, shall be allowed to open on odd-even basis between 10 am to 8 pm. Only one authorized weekly market (up to 50% limit of allowed vendors at normal time) per day zone shall be allowed pic.twitter.com/csZkPWGo0u
— ANI (@ANI) January 7, 2022
नाईट कर्फ्यू: दफ्तर बंद करने की नई बंदिश और मेट्रो बस में यात्री बिठाने की छूट
1. नाईट कर्फ्यू के साथ-साथ अब शनिवार और रविवार को दिल्ली में पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। हर शुक्रवार रात दस बजे से लागू होने वाले नाइट कर्फ्यू का विस्तार सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगा। दिन में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी।
2. आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल आदि को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दौरान सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
3. दिल्ली के सभी निजी दफ्तर केवल 50 फीसदी कर्मचारियों की क्षमता के साथ ही चलेंगे।
4. 50 फीसदी की पाबंदी पर मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप पर इस वक्त भारी भीड़ दिख रही है। यह कोरोना को हॉटस्पाट साबित हो सकते हैं। ऐसे में अब दिल्ली में मेट्रो व बसों को पूरी क्षमता से चलाने का फैसला किया गया है। लेकिन प्रवेश को इजाजत तभी मिलेगी, जब वह मास्क पहने होंगे।
5. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सप्ताहांत कर्फ्यू के संबंध में आदेश जारी किया है जो शुक्रवार को रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
6. दिल्ली मेट्रो ने साफ किया है कि डीडीएमए द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के मद्देनजर मेट्रो 100 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलेगी लेकिन किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा नहीं करने दी जाएगी।