{"_id":"5dc2f3e08ebc3e5b70506d92","slug":"delhi-government-giving-relaxations-from-odd-even-during-550th-birth-anniversary-of-guru-nanak-dev","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रकाश पर्व पर सम-विषम योजना से मिल सकती है छूट, परिवहन मंत्री गहलोत ने दिया आश्वासन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रकाश पर्व पर सम-विषम योजना से मिल सकती है छूट, परिवहन मंत्री गहलोत ने दिया आश्वासन
Wed, 06 Nov 2019 09:55 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Wed, 06 Nov 2019 09:55 PM IST
विज्ञापन
कैलाश गहलोत
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली सरकार श्री गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर 11 व 12 नवंबर को सम-विषम योजना से छूट दे सकती है। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।
विज्ञापन
इससे पहले आप विधायक जरनैल सिंह की अगुवाई में सिख समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने कैलाश गहलोत से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि प्रकाश पर्व पर लाखों भक्त शहर में निकलने वाले नगर कीर्तन में शिरकत करेंगे। सम- विषम योजना के कारण श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप विधायक ने परिवहन मंत्री से गुजारिश की कि 11 व 12 नवंबर को सम- विषम फार्मूले से छूट दी जाए।
विज्ञापन
इस पर कैलाश गहलोत ने कहा कि श्री गुरुनानक देवी जी के प्रकाश पर्व पर सम- विषम योजना से छूट देने पर दिल्ली सरकार संजीदगी से विचार कर रही है। जबकि अधिकारी बताते हैं कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। संभावना है कि सम- विषम फार्मूला 11 व 12 नवंबर को लागू नहीं रहेगा।
विज्ञापन
सरकार ने छूट नहीं दी तो चालान का पैसा देगी DSGPC
राजौरी गार्डन से शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि केजरीवाल सरकार 11-12 नवंबर के दिन सम-विषम नियम से छूट नहीं देती है तो नगर कीर्तन में शामिल होने वाले लोगों के चालान का पैसा डीएसजीपीसी देगी। उन्होंने कहा, प्रकाश पर्व में शामिल होने वाले लोग सम-विषम से न घबराएं, अगर किसी का सम-विषम योजना के तहत चालान कटता है तो उसका भुगतान डीएसजीपीसी करेगी।