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Kala Jatheri: गैंगस्टर काला जठेड़ी को कोर्ट से राहत, प्रेमिका मैडम मिंज से शादी करने के लिए मिली कस्टडी पैरोल

Mon, 04 Mar 2024 12:02 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 04 Mar 2024 12:02 PM IST
सार

गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को अदालत ने सोमवार को महिला गैंगस्टर मैडम मिंज उर्फ अनुराधा चौधरी के साथ शादी करने के लिए हिरासत में पैरोल दी है। काला जठेड़ी और उसकी प्रेमिका को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुलाई 2021 में सहारनपुर में पकड़ा था।

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Delhi Dwarka Court grant custody parole to gangster Sandeep alias Kala Jatheri perform his marriage ceremony
अनुराधा चौधरी और संदीप जठेड़ी उर्फ काला(फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को कस्टडी पैरोल दी। काला जठेड़ी की शादी है। कोर्ट ने जठेड़ी को 12 मार्च को दिल्ली में अपनी शादी की रस्म निभाने के लिए और 13 मार्च को हरियाणा के सोनीपत में गृह प्रवेश करने के लिए छह घंटे की कस्टडी पैरोल दी है।
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जानकारी के अनुसार, अदालत ने सोमवार को गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को महिला गैंगस्टर मैडम मिंज उर्फ अनुराधा चौधरी के साथ शादी करने के लिए हिरासत में पैरोल दी है। काला जठेड़ी और उसकी प्रेमिका को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुलाई 2021 में सहारनपुर में पकड़ा था।
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काला को पकड़ने के लिए 7 लाख रुपये का इनाम रखा गया था। संदीप पर कथित तौर पर एक संगठित अपराध सिंडिकेट को संचालित करने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) सहित कई गंभीर आरोप हैं।

संदीप जठेड़ी दिल्ली के चर्चित पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया था। सागर धनखड़ हत्याकांड में गैंगस्टर काला जठेड़ी का रिश्तेदार सोनू घायल हो गया था। इस पर काला जठेड़ी ने पहलवान सुशील कुमार को धमकी दी थी। गैंगस्टर संदीप पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कई मामले दर्ज हैं।

गैंगस्टर जठेड़ी के ज्यादातर शूटर विदेश में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी पर मकोका लगाया हुआ है और वह एक दशक से अपराध की दुनिया पर राज कर रहा है। द्वारका कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन ने संदीप के वकील की दलीलों पर विचार करने और दिल्ली पुलिस के जवाब की समीक्षा करने के बाद यह राहत दी।

अदालत ने अधिकारियों को 12 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संदीप को उसके विवाह समारोह में ले जाने का निर्देश दिया है, साथ ही दिल्ली पुलिस को सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम सौंपा है। इसके अतिरिक्त उन्हें 13 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच गृह प्रवेश समारोह के लिए ग्राम जठेड़ी ले जाया जाना है।

संदीप की ओर से थाना द्वारका साउथ में धारा 307 (हत्या का प्रयास), 387 (जबरन वसूली), 120बी (आपराधिक साजिश) और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामले में हिरासत पैरोल के लिए आवेदन दायर किया गया था।

संदीप ने अपनी शादी को संपन्न करने के लिए मानवीय आधार पर पैरोल की मांग की, जो उनके परिवार द्वारा 12 मार्च को सुबह 10 बजे निर्धारित की गई है। गृह प्रवेश समारोह 13 मार्च को सुबह 11 बजे गांव जथेरी, सोनीपत, हरियाणा में आयोजित करने की योजना है।
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