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प्रदूषण से जंग: प्रदूषित होने लगी हवा तो दिए सीपीसीबी ने सख्त होने के निर्देश, डीजल जनरेटर का इस स्थिति में हो सकेगा उपयोग

Sat, 30 Oct 2021 03:00 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 30 Oct 2021 03:00 PM IST
सार

साथ ही कम से कम डीजल जनरेटर का उपयोग हो इसके लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए कहा गया है। इसके अलावा लोगों को निजी वाहनों के लिए हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग की फीस तीन से चार गुना बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। 

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Delhi CPCB directs to follow grap rules strictly diesel generator to work in emergency situation
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social media

विस्तार

राजधानी में हवा का स्तर बिगड़ते ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(सीपीसीबी) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान(ग्रेप) के नियमों को सख्ताई से लागू करने के लिए निर्देश दिया है। इसके तहत दिल्ली में धूल भरी सड़कों पर सफाई के साथ बस व मेट्रो के फेरे बढ़ाने के लिए कहा गया है। साथ ही ढाबों और होटल में कोयले व लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

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डीपीसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हवा का स्तर बिगड़ने के कारण सीपीसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में डीजल जनरेटर के लिए सिर्फ आपातकाल स्थिति में ही इस्तेमाल के लिए निर्देश दिए गए हैं।
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साथ ही कम से कम डीजल जनरेटर का उपयोग हो इसके लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए कहा गया है। इसके अलावा लोगों को निजी वाहनों के लिए हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग की फीस तीन से चार गुना बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। 

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