फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   delhi court seek action taken report on fir filed against suraj pal amu and yati narsinghanand in inflammatory sloganeering case

दिल्ली: करणी सेना प्रमुख सूरज पाल अम्मू और यति नरसिंहानंद पुजारी के खिलाफ एफआईआर के मुद्दे पर रिपोर्ट तलब

Tue, 31 Aug 2021 06:21 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 31 Aug 2021 06:21 PM IST
सार

पेशे से कानून के शिक्षक शिकायतकर्ता ने अदालत से जामिया नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को अम्मू और नरसिंहानंद के खिलाफ दंगा भड़काने के प्रयास में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

विज्ञापन
delhi court seek action taken report on fir filed against suraj pal amu and yati narsinghanand in inflammatory sloganeering case
सूरजपाल अम्मू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली की अदालत ने करणी सेना प्रमुख सूरज पाल अम्मू और डासना देवी मंदिर के यति नरसिंहानंद पुजारी के खिलाफ एक समुदाय के विरुद्ध कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

विज्ञापन


साकेत अदालत स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल ने पुलिस को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या शिकायतकर्ता फैजल अहमद खान ने दोनों के खिलाफ कोई शिकायत की है। इसके अलावा शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई। साथ ही जांच की स्थिति और प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बारे में भी जानकारी पेश की जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 27 सितंबर तय की है।
विज्ञापन


पेशे से कानून के शिक्षक शिकायतकर्ता ने अदालत से जामिया नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को अम्मू और नरसिंहानंद के खिलाफ दंगा भड़काने के प्रयास में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने कहा सूरज पाल अम्मा ने मई जुलाई के दौरान पटौदी इलाके में हुई महापंचायत के दौरान एक समुदाय के खिलाफ दिए अपने भाषण में काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। आरोपियों को पूरी जानकारी थी कि उनके इस प्रकार के प्रयास से देशभर में दो समुदायों के बीच दंगे, हत्याएं इत्यादि हो सकती है। उन्होंने कहा क्षेत्रीय थानाध्यक्ष ने उनकी शिकायत लेने से इंकार कर दिया ऐसे में उन्हें अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी।


याची ने अदालत में कहा कि दोनों के खिलाफ धारा 153, 153ए, 153बी, 295, 298, 504, 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। इससे पूर्व एसएचओ ने इस बात से इनकार कर दिया था कि उन्हें अम्मू और नरसिंहानंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की शिकायत मिली है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed