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दिल्ली: करणी सेना प्रमुख सूरज पाल अम्मू और यति नरसिंहानंद पुजारी के खिलाफ एफआईआर के मुद्दे पर रिपोर्ट तलब
Tue, 31 Aug 2021 06:21 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Tue, 31 Aug 2021 06:21 PM IST
सार
पेशे से कानून के शिक्षक शिकायतकर्ता ने अदालत से जामिया नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को अम्मू और नरसिंहानंद के खिलाफ दंगा भड़काने के प्रयास में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
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सूरजपाल अम्मू
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली की अदालत ने करणी सेना प्रमुख सूरज पाल अम्मू और डासना देवी मंदिर के यति नरसिंहानंद पुजारी के खिलाफ एक समुदाय के विरुद्ध कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
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साकेत अदालत स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल ने पुलिस को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या शिकायतकर्ता फैजल अहमद खान ने दोनों के खिलाफ कोई शिकायत की है। इसके अलावा शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई। साथ ही जांच की स्थिति और प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बारे में भी जानकारी पेश की जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 27 सितंबर तय की है।
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पेशे से कानून के शिक्षक शिकायतकर्ता ने अदालत से जामिया नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को अम्मू और नरसिंहानंद के खिलाफ दंगा भड़काने के प्रयास में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
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उन्होंने कहा सूरज पाल अम्मा ने मई जुलाई के दौरान पटौदी इलाके में हुई महापंचायत के दौरान एक समुदाय के खिलाफ दिए अपने भाषण में काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। आरोपियों को पूरी जानकारी थी कि उनके इस प्रकार के प्रयास से देशभर में दो समुदायों के बीच दंगे, हत्याएं इत्यादि हो सकती है। उन्होंने कहा क्षेत्रीय थानाध्यक्ष ने उनकी शिकायत लेने से इंकार कर दिया ऐसे में उन्हें अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी।
याची ने अदालत में कहा कि दोनों के खिलाफ धारा 153, 153ए, 153बी, 295, 298, 504, 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। इससे पूर्व एसएचओ ने इस बात से इनकार कर दिया था कि उन्हें अम्मू और नरसिंहानंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की शिकायत मिली है।