मुख्य सचिव मामला: AAP विधायक जारवाल ने दी HC में दस्तक, अदालत ने पुलिस से मांगे जवाब
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दिल्ली मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से हाथापाई मामले में जेल में बंद आप विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की।
मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेज 7 मार्च तक जवाब मांगा है।
बता दें कि मुख्यमंत्री के आवास पर दिल्ली मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से हाथापाई मामले में आम आदमी पार्टी के दो विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल जेल में बंद हैं।AAP MLA Prakash Jarwal bail matter: Delhi HC issues notice to Delhi Police & seeks reply 7 March. After denial of bail by Tis Hazari Court, Jarwal had approached HC in the Delhi Chief Secy assault case.
— ANI (@ANI) March 1, 2018विज्ञापन
तीस हजारी कोर्ट ने रद्द की थी जमानत याचिका
दिल्ली मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवला के आवास पर मारपीट मामले में आरोपी आप विधायक प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं।
बता दें कि आप विधायक प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका दायर की गई थी। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने दोनों आरोपी आप विधायक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
मुख्य सचिव से मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इस घटना के अगले दिन सचिवालय में मंत्री से हुई मारपीट की घटना का जिक्र किया।
अदालत ने कहा कि उस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की, लेकिन पुलिस कोई जवाब नहीं दे पाई। इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि पढ़े-लिखे लोग कभी यहां झगड़ते हैं कभी वहां, यह बहुत अजीब है।