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वृंदा करात को झटका: हेट स्पीच मामले में अनुराग ठाकुर-परवेश साहिब को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Mon, 13 Jun 2022 04:08 PM IST
अनुराग सक्सेना एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Mon, 13 Jun 2022 04:08 PM IST
सार

माकपा नेता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पर साल 2020 में हेट स्पीच देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी।

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Delhi Brinda Karat's petition dismissed in the High Court challenged to dismiss the demand for registering a case against BJP leaders
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई-फाइल फोटो

विस्तार

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता वृंदा करात को दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल के भाजपा नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह करने वाली याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

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माकपा नेता वृंदा करात ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने साल 2020 में हेट स्पीच दी थी। इसके लिए उन्होंने दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का थाने को निर्देश देने के लिए कोर्ट से मांग की थी।

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