फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Assembly Session Seven BJP MLAs suspended

Delhi Assembly: भाजपा के सात विधायक निलंबित, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी बोले- वापसी तक लड़ाई जारी

Fri, 16 Feb 2024 12:26 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 16 Feb 2024 12:26 PM IST
सार

दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हंगामा करने वाले भाजपा के सात विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया है।

विज्ञापन
Delhi Assembly Session Seven BJP MLAs suspended
दिल्ली विधानसभा के बाहर भाजपा विधायक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली विधानसभा में बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने वाले भाजपा के सात विधायकों का मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा। समिति की रिपोर्ट आने तक विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के सात विधायकों को निलंबित कर दिया। अब सदन में केवल नेता प्रतिपक्ष भाजपा के विधायक के तौर पर रहेंगे।

विज्ञापन


रामवीर सिंह विधूड़ी बोले- ये लोकतंत्र की हत्या
नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने आज विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गैर कानूनी तरीके से भाजपा विधायकों को निलंबित किया है। विधानसभा में जब उपराज्यपाल का भाषण होता है तो उस दौरान सदन की शक्तियां विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं होती है।
विज्ञापन


रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी दरवाजा खटखटाएंगे। इसके अलावा अन्य कोई और कदम उठाए जा सकेगा वह भी उठाएगे। भाजपा विधायकों की सदन में वापसी नहीं होने तक वह लड़ाई लड़ते रहेंगें।
विज्ञापन
विज्ञापन


विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय पूरी तरह गैरकानूनी: भाजपा
भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अभिभाषण में बाधा डालने के कारण कल उनको सदन से मार्शल आउट कर दिया गया था। उप राज्यपाल के भाषण के बाद उन्होंने सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया था। तब विधानसभा अध्यक्ष ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कीय़ इस कारण इस मामले में उनको सजा मिल चुकी है। मगर विधानसभा अध्यक्ष ने एक मामले में दो बार सजा देने का काम किया है। जबकि किसी भी अपराध व आरोप में दो बार सजा देने का प्रावधान नहीं है। उनको एक साजिश के तहत विधानसभा से सस्पेंड किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय पूरी तरह गैरकानूनी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed