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मानहानि केस: मंत्री प्रवेश वर्मा ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान
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कहा- आप नेता सौरभ भारद्वाज के आरोपों से मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा
15 जुलाई को दर्ज होंगे गवाहों के बयान
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल की अदालत ने मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए अगली सुनवाई 15 जुलाई तय की है।
अदालत में दर्ज बयान में प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि मई 2026 में सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए, जिससे उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि इन पोस्ट के कारण उनकी छवि प्रभावित हुई और उनके परिवार पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा।
वर्मा ने अदालत को बताया कि उन्हें संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट की जानकारी उनके दोस्तों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिली, जिन्होंने व्हाट्सएप पर पोस्ट का लिंक भेजा था। उनके अनुसार, पोस्ट के बाद कई लोगों ने उनसे आरोपों को लेकर सवाल किए। अपने बयान में वर्मा ने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने उन पर एक निजी स्कूल ट्रस्ट और पॉक्सो मामले के आरोपी की मदद करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उनका न तो संबंधित स्कूल से और न ही ट्रस्ट से कोई संबंध है। प्रवेश वर्मा ने यह भी दावा किया कि कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद सौरभ भारद्वाज ने न तो आरोपों के लिए माफी मांगी और न ही उनसे कोई संपर्क किया। उन्होंने अदालत से आरोपों को मानहानिकारक बताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की।
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15 जुलाई को दर्ज होंगे गवाहों के बयान
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल की अदालत ने मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए अगली सुनवाई 15 जुलाई तय की है।
अदालत में दर्ज बयान में प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि मई 2026 में सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए, जिससे उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि इन पोस्ट के कारण उनकी छवि प्रभावित हुई और उनके परिवार पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा।
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वर्मा ने अदालत को बताया कि उन्हें संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट की जानकारी उनके दोस्तों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिली, जिन्होंने व्हाट्सएप पर पोस्ट का लिंक भेजा था। उनके अनुसार, पोस्ट के बाद कई लोगों ने उनसे आरोपों को लेकर सवाल किए। अपने बयान में वर्मा ने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने उन पर एक निजी स्कूल ट्रस्ट और पॉक्सो मामले के आरोपी की मदद करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उनका न तो संबंधित स्कूल से और न ही ट्रस्ट से कोई संबंध है। प्रवेश वर्मा ने यह भी दावा किया कि कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद सौरभ भारद्वाज ने न तो आरोपों के लिए माफी मांगी और न ही उनसे कोई संपर्क किया। उन्होंने अदालत से आरोपों को मानहानिकारक बताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की।
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