फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Decision reserved on bail of Turkman Gate stone pelting accused

Delhi NCR News: तुर्कमान गेट पर पथराव के आरोपियों की जमानत पर फैसला सुरक्षित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Feb 2026 07:17 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली।
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को तुर्कमान गेट में तोड़फोड़ के दौरान पथराव की घटना से जुड़े तीन आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। ये याचिकाएं अभी विचाराधीन हैं और अदालत ने जमानत पर अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है। घटना 6-7 जनवरी 2026 की रात चांदनी महल इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद (फैज एलाही मस्जिद) और आसपास के कब्रिस्तान के निकट हुई थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (एमसीडी) ने अदालत के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीनों के साथ तोड़ना शुरू किया था। भीड़ ने पुलिस और एमसीडी कर्मचारियों पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस के अनुसार, लगभग 25-30 लोग शामिल थे और कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों पर दंगा, पथराव, हत्या का प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले में पहले कुछ आरोपियों को जमानत मिली या खारिज हुई, जिसमें एक आरोपी उबैदुल्लाह की जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपर्याप्त तर्क की बताकर रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में ट्रायल कोर्ट ने इसे बहाल रखा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed