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कन्हैया व अन्य आरोपियों की जमानत पर पर कोर्ट आज सुनाएगी अपना फैसला
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 27 Aug 2016 08:55 AM IST
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- फोटो : विवेक निगम
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जेएनयू नारेबाजी विवाद मामले में आरोपी छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद व अनिर्बन भट्टाचार्य ने अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया और जांच पूरा सहयोग दिया। यह जवाब दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका पर पेश रिपोर्ट में दिया है।
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अदालत ने दिल्ली पुलिस व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कन्हैया कुमार व दो अन्य की जमानत याचिका पर फैसला एक दिन के लिये सुरक्षित रख लिया। इन आरोपियों ने 19 अगस्त को जमानत याचिका दायर की थी।
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पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह के समक्ष कन्हैया कुमार समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिका पर बहस करते हुये विशेष अधिवक्ता राजीव मोहन ने कहा कि इन आरोपियों ने अंतरिम जमानत का दुरुपयो नहीं किया है और जांच में पुलिस का सहयोग किया है।
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दिल्ली पुलिस ने जेएनयू कैंपस में नौ फरवरी 2016 को हुई देश विरोधी नारेबाजी के सिलसिले में इन आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। यह तीनों आरोपी फिल्हाल अंतरिम जमानत पर हैं और अब नियमित जमानत के लिये याचिका पेश की है।
हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार की नियमित जमानत के लिये याचिका सुनने से 17 अगस्त को इंकार करते हुये निचली अदालत में याचिका दायर करने के लिये कहा था। हाईकोर्ट ने दो मार्च को छह माह के लिये अतंरिम जमानत प्रदान की थी जिसकी अवधि एक सितंबर को समाप्त हो रही है।
निचली अदालत ने इसके बाद 18 मार्च को उमर खालिद व अनिर्बन को अंतरिम जमानत प्रदान की थी। कोर्ट ने कहा था कि कन्हैया कुमार की भूमिका इन दोनों आरोपियों से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। इनकी अंतरिम जमानत अवधि 19 सितंबर को समाप्त हो रही है।
हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत रद्द करने के लिये दायर दो याचिकाओं को 11 अगस्त को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि छात्र नेता ने जमानत पर छोड़ जाने के बाद कोई देश विरोधी भाषण दिया है।
दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में कन्हैया कुमार को 12 फरवरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप है कि जेएनयू कैंपस में नौ फरवरी को आयोजित कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाये गये। पुलिस ने उमर व अनिर्बन को बाद में गिरफ्तार किया था।