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Delhi Lockdown Guidelines: क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानें इससे जुड़ी 10 जरूरी बातें

Tue, 20 Apr 2021 06:04 AM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Tue, 20 Apr 2021 06:04 AM IST
सार

दिल्ली में संक्रमितों की संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस समय राजधानी के अस्पतालों की हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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Delhi Lockdown Guidelines: 10 important things related to what is open and what will remain closed
दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सख्ती - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने समीक्षा बैठक की और इसके बाद दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया। इसके तहत सोमवार रात 10 बजे से अगले सप्ताह सोमवार सुबह तक इसे जारी रखा जाएगा। 

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दिल्ली में कोरोना के दैनिक मामलों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। चिंता की बात यह है कि संक्रमण दर भी बढ़कर करीब 30 फीसदी हो गई है। वहीं, कोरोना से होने वाली कुल मौत का आंकड़ा भी 12 हजार के पार पहुंच गया है। 
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इस दौरान दिल्लीवासियों को तमाम पाबंदियों को ध्यान में रखना होगा। यहां पढ़ें लॉकडाउन से जुड़ी 10 बातें-

  • 19 अप्रैल सोमवार रात 10:00 बजे से अगले सप्ताह सोमवार 26 अप्रैल सुबह 5:00 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। बिना किसी कारण के बाहर निकलने पर चालान किया जाएगा।
  • दिल्ली सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर खुले रहेंगे। जैसे- स्वास्थ और परिवार कल्याण से जुड़े, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन विभाग, बिजली, पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े दफ्तरों के साथ अन्य दफ्तर जो जरूरी सेवाओं के हैं। निजी कार्यालयों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा और उन्हें वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाएगा। 
  • सभी न्यायिक अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट समेत दिल्ली के सभी न्यायालय से जुड़े कर्मचारी को वैध आईडी कार्ड या फोटो एंट्री पास या कोर्ट प्रशासन से लेटर जारी कराने के बाद आवाजाही की अनुमति होगी। 
  • निजी और सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को वैध आईडी प्रूफ दिखाने पर बाहर निकलने की अनुमति होगी। गर्भवती महिलाओं और इलाज कराने जा रहे मरीजों को छूट रहेगी। लेकिन आईडी कार्ड और डॉक्टर का लिखा होना चाहिए।  
  • कोविड जांच और कोविड वैक्सीन लगाने जा रहे लोगों को आईडी कार्ड दिखाने पर छूट रहेगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ई-पास जारी किए जाएंगे।
  • दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बस को 50 प्रतिशत क्षमता से चलाने का निर्देश। मेट्रो-बस में सफर करने कि लिए ई-पास अनिवार्य। शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति। इसके लिए पहले से इजाजत लेनी होगी।
  • दूध, फल और सब्जी की दुकानों को खुला रखा जाएगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा से आने-जाने वाले यात्रियों को वैध टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी। 
  • इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को आईडी कार्ड दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी। 
  • मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। खरीदारी केंद्र, मॉल्स, सप्ताहिक बाजार, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, वाटर पार्क आदि कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। 
  • खाने से संबंधित दुकान, ग्रोसरी, फल सब्जी, मिल्क बूथ और डेरी, मछली, मांस से जुड़े सेवाओं के लिए ई-पास जरूरी है। न्यूज पेपर बांटने के लिए, बैंक, इंश्योरेंस कार्यालय, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस से जुड़े लोगों को ई-पास दिखाने के बाद बाहर निकलने की अनुमति होगी।ने पर छूट रहेगी। वैध एडमिट कार्ड साथ रहने पर छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।
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