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दिल्ली पुलिस की सुरक्षा से गायब हुआ गवाह

Wed, 14 Dec 2016 01:28 AM IST
धीरज बेनीवाल/अमर उजाला, नई दिल्ली
धीरज बेनीवाल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 14 Dec 2016 01:28 AM IST
सार

कोर्ट ने डीसीपी को दिया गवाह को पेश करने का निर्देश

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witness missing from police protection
delhi police - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पुलिस सुरक्षा से आरोपी के भागने की कहानियां तो आम हैं लेकिन पुलिस सुरक्षा से किसी गवाह के भागने का किस्सा शायद पहली बार सामने आया है। डकैती के एक मामले में पुलिस का गवाह उसी की सुरक्षा से गायब हो गया और वापस नहीं आया। आखिरकार कोर्ट को उसे बुलाने के लिए दूसरी बार जमानती वारंट जारी करना पड़ा है।

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इस मामले ने पुलिस सुरक्षा पर भी सवाल खडे़ कर दिए हैं। पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने अभियोजन के गवाह सागरपुर निवासी देवेंद्र कुमार कटारिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन का गवाह पुलिस सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहा है।
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कोर्ट ने संबंधित पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वह हर हाल में गवाह को कोर्ट में पेश करे। कोर्ट के समक्ष बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि उनके मुवक्किल हिरासत में हैं और गवाह पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। इससे मामले की सुनवाई टल रही है और आरोपियों के अधिकारों का हनन हो रहा है।
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इसके अलावा पुलिस सुरक्षा की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट ने देवेंद्र की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जांच अधिकारी के जरिये जमानती वारंट जारी किया था। इसके बावजूद देवेंद्र को पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर सकी।

पेश मामला 22 फरवरी 2016 को सागरपुर इलाके में ज्वेलर के शोरूम में डकैती का है। इस मामले में देवेंद्र खुद चश्मदीद गवाह और शिकायतकर्ता है। उसकी गवाही पर केस दर्ज हुआ और दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इस कारण उसे कई बार धमकियां भी मिली थीं।


कोर्ट के समक्ष मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद गवाह ने कहा था कि उसे धमकियां मिली हैं और वह गवाही देने की हालत में नहीं है। कोर्ट ने जुलाई 2016 में इसके मद्देनजर उसे 24 घंटे पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया था। देवेंद्र इसके बाद अगस्त व सितंबर में गवाही देने आया था। उसके बाद वह गवाही देने नहीं आया।

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