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पत्नी के हत्यारों को आजीवन कारावास, नाजायज रिश्ते के शक में की थी हत्या

Wed, 31 Aug 2016 12:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 31 Aug 2016 12:02 AM IST
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Wife's killers to life imprisonment, was the murder suspect illegitimate relationship
Jail

अवैध संबंध जाहिर होने पर पत्नी की हत्या के मामले में पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पत्नी को पति के संबंध किसी अन्य महिला से होने का शक था, जिसके चलते उसने हत्या कर दी थी। 

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साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता ने बिहारी निवासी राजेश्वर पाठक को हत्या का दोषी ठहराते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 
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अदालत ने मृतका के भाई की गवाही को भरोसेमंद मानते हुये फैसला सुनाया है। इसके अलावा अदालत ने मृतका के माता पिता व बहन के बयानों को भी अहम माना। इन गवाहों ने कहा कि अवैध रिश्ते के कारण राजेश्वर व मृतका के बीच रोजाना झगड़ा होता था। 
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मृतका की पोस्टमोर्टम रिपोर्ट को भी अदालत ने अहम मांगा। इस रिपोर्ट में मृतका के गले पर उंगलियों व शरीर पर चोटों के निशान थे। अभियोजन के मुताबिक राजेश्वर व मृतका के बीच 30 जून 2013 को झगड़ा हुआ था क्योंकि पिछली रात को घर नहीं आया था। 

उसकी पत्नी का आरोप था कि उसके किसी दूसरी औरत के साथ संबंध हैं। इस झगड़े के दौरान बिजली के तार से गला घोंट कर हत्या कर दी थी।

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