फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   two non bailable warrants issued against vijay mallya

विजय माल्या की गिरफ्तारी के लिए दो गैर जमानती वारंट

Sat, 05 Nov 2016 08:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 05 Nov 2016 08:32 AM IST
विज्ञापन
two non bailable warrants issued against vijay mallya
विजय माल्या - फोटो : Getty
विजय माल्या की दो मामलों में गिरफ्तारी के लिए शुक्रवार को अदालत ने दो गैर जमानती वारंट जारी किए। इनमें एक वारंट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आग्रह पर और दूसरा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की शिकायत पर जारी किया गया है।
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि माल्या ने आपात यात्रा दस्तावेज नहीं लिया, क्योंकि वह वापस लौटना नहीं चाहता। ऐसे हालात में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने बचाव पक्ष के उस आग्रह को भी खारिज कर दिया कि गैर जमानती वारंट की जगह जमानती वारंट जारी किया जाए।
विज्ञापन


पटियाला हाउस स्थित मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुमित दास ने ईडी की अर्जी पर सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई 22 दिसंबर 2016 तय की है।  विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम (फेरा) के मामले में आरोपी विजय माल्या को कोर्ट ने 9 जुलाई 2016 को वारंट जारी कर 9 सितंबर 2016 को पेश होने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

भारत लौटना चाहता है लेकिन सरकार ने उसका पासपोर्ट निलंबित कर दिया

two non bailable warrants issued against vijay mallya
विजय माल्या - फोटो : ANI

​माल्या ने कहा था कि वह भारत लौटना चाहता है लेकिन सरकार ने उसका पासपोर्ट निलंबित कर दिया है। इसलिए वह भारत आने में असमर्थ है। मामले में बहस करते हुए ईडी के अधिवक्ता नवीन कुमार माटा ने चार अक्तूबर को कहा था कि माल्या जानबूझ कर भारत वापस नहीं आना चाहता और देश छोड़ कर मात्र इस कारण गया है ताकि जांच प्रक्रिया से बचा जा सके।

यदि माल्या भारत वापस आना चाहता है तो वह लंदन स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर आपात यात्रा दस्तावेज जारी करवा सकते हैं। माल्या पर आरोप है कि उसने तय नियमों का उल्लंघन कर कथित तौर पर फार्मूला वन विश्व चैंपियनशिप में किंगफिशर का लोगो प्रदर्शित करने के लिए एक ब्रिटिश फर्म को लाखों रुपये का भुगतान किया।

अदालत ने चेक बाउंस मामले में दूसरी बार गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी सुमित आनंद ने अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने चार फरवरी 2016 की तारीख तय की है। अदालत ने इससे पहले छह अगस्त 2016 को भी गैर जमानती वारंट जारी किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed