फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Rapiest father punished

नाबालिग बेटी को बनाया था हवस का शिकार, उम्रकैद

Thu, 06 Mar 2014 02:38 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 06 Mar 2014 02:38 AM IST
विज्ञापन
Rapiest father punished

दिल्ली में नाबालिग बेटी से रेप के मामले में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


रोहिणी जिला अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इला रावत ने दोषी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

पढ़ें: मां की अश्लील फोटो बनाकर बेटी को कर दिया ईमेल


अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया है। दोषी मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है और राजधानी में परिवार के साथ रहता था।
विज्ञापन


कोर्ट ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि पीड़िता की मां 2011 में अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद पीड़िता और भाई बहनों को केवल दोषी का ही सहारा था। अभियोजन के मुताबिक, मामला अगस्त 2012 का है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed