5 साल की बच्ची से रेप, आरोपी को उम्रकैद
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दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची से रेप के मामले में दोषी को राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीके भसीन व न्यायमूर्ति जेआर मिड्ढा की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि गवाहों व साक्ष्यों से ओमप्रकाश का अपराध साबित हुआ है। ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे बच्ची के बयान पर विश्वास न किया जाए।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला अमन विहार थाना क्षेत्र का है। छह जून 2009 को बच्ची अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद मां ने उसे गायब पाया।
बच्चों ने बताया कि उसे पड़ोसी ओमप्रकाश साथ ले गया है। लोगों की सहायता से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने उसे उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। दोषी ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
गौतमबुद्घ नगर जिला न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला जज द्वितिय अनिल कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
शासकीय अधिवक्ता ओमप्रकाश यादव ने बताया कि सूरजपुर निवासी एक व्यक्ति की 14 वर्षीय पुत्री एक अप्रैल 2011 को शौच के लिए कुलेसरा के जंगल में गई थी। देर रात तक वह वापस नहीं लौटी तो परिजन ने तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।
एक दिन बाद परिजन को घर पर ब्रज किशोर का एक पत्र मिला जिसमें उसने किशोरी को अगवा कर रोहिणी दिल्ली ने जाने की बात कही थी। परिजन किशोरी को लेने के लिए रोहिणी गए और, लेकिन वह नहीं आया। पीड़ित मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गए तो फोन पर उसने परिजनों को धमकी दी।