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प्रिंस हत्याकांड: सीबीआई और पीड़ित के अधिवक्ता के न आने के चलते बहस टली

Sat, 03 Feb 2018 10:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम Updated Sat, 03 Feb 2018 10:20 AM IST
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prince murder case hearing postponed due to cbi advocate and victim family absence
कोर्ट - फोटो : amar ujala

भोंडसी स्थित विद्यालय में प्रिंस की हत्या मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सीबीआई व पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता के अदालत में न आने के चलते शुक्रवार को बहस नहीं हो पाई। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

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बता दें कि भोंडसी स्थित विद्यालय में 8 सितंबर को दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या हुई थी। इस मामले में सीबीआई ने विद्यालय के 11वीं कक्षा के छात्र भोलू को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह फरीदाबाद भेज दिया था।
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मामले को संगीन मानते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने परिजनों की गुहार पर इसे बाल अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। मामले को बाल अदालत में स्थानांतरित किए जाने को लेकर आरोपी के परिजनों ने अदालत में याचिका दायर की थी।
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इसके अलावा आरोपी छात्र के उंगलियों के निशान लिए जाने, परिजनों से छात्र की जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज लेने व निर्धारित समय से अधिक समय तक छात्र का रिमांड लेने को चैलेंज किया हुआ है।

इस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। प्रिंस के पिता ने बताया कि शुक्रवार को उनकी तरफ से अधिवक्ता पेश नहीं हो सके। इतना ही नहीं सीबीआई के अधिवक्ता भी पेश नहीं हो पाए थे। इस पर उन्होंने अदालत से 9 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख निश्चित करने का आग्रह किया था, लेकिन आरोपी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा इस समय को 17 फरवरी को निश्चित किए जाने की बात कही गई।

सभी पक्षों की सहमति के बाद मामले में बहस के लिए अगली सुनवाई 17 फरवरी निश्चित कर दी गई है। उधर, आरोपी छात्र की न्यायिक अवधि पूरी होने पर उसे 12 फरवरी को अदालत में पेश किया जाएगा।


वहीं, अब सभी की निगाहें सीबीआई की चार्जशीट पर टिक गई हैं। सोमवार को आरोपी छात्र को हिरासत में लिए हुए 90 दिन का समय पूरा हो रहा है। ऐसे में सीबीआई द्वारा सोमवार को मामले की चार्जशीट अदालत में दायर की जा सकती है।

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